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मुंबई, ता- 12 अक्टूबर, 2022 - पहले सेबी ने नियम में बदलाव किया था कि स्टॉक ब्रोकरों के पास ग्राहकों के चल रहे खातों का निपटान हर 30 से 90 दिनों में एक बार किया जाये, अब चालू खातों का निपटान हर महीने के पहले शुक्रवार को किया जायेगा। इस तरह का पहला समझौता 7 अक्टूबर, 2022 को हुआ, जैसा कि व्यापारिक सदस्यों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार 1.23 करोड़ ग्राहकों में से 31,884 करोड़ रु. जारी किए गए और क्लियरिंग कॉर्पेरेशन ने 30,173 करोड़ रु. की फिक्स्ड डिपॉजिट्स जारी की। देश के स्टॉक एक्सचेंजो और क्लियरिंग कॉर्पेरेशन ने एक संयुक्त सार्वजनिक बयान में कहा है कि, ``'सेबी ने अक्टूबर 2022 से ग्राहकों के चल रहे खातों में धन के निपटान के संबंध में व्यापारिक सदस्यों के अपने आदेश के अनुसार निम्नलिखित कदम उठाए हैं। व्यापारिक सदस्यों के साथ वेबिनार आयोजित किए गए और खाता निपटान से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर दिया गया ताकि एक दिन के निपटान प्रक्रिया के संबंध में सेबी के आदेश का आसान अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। एक्सचेंजों और समाशोधन निगमों ने दलालों के सवालों का जवाब देने के लिए एक विशेष टीम आवंटित की है। एक्सचेंजों और समाशोधन निगमों द्वारा कुछ फाइलें भेजने का कट-ऑफ समय 7 अक्टूबर को समय पर निपटान करने के लिए कम कर दिया गया है। क्लियरिंग कॉर्पेरेशन ने पिछले शुक्रवार को नकद या सावधि जमा जारी करने के सदस्यों के अनुरोधों को स्वीकार करने के लिए खिड़की का समय बढ़ा दिया। निवेशकों के बीच चालू खाता निपटान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, एक्सचेंजों ने निवेशकों को उनके पंजीकृत ईमेल आईडी पर 7 अक्टूबर, 2022 को निपटान के बारे में सूचित किया। हम सेबी के समर्थन और मार्गदर्शन की सराहना करते हैं और उसी दिन ग्राहक निधियों के सुचारू निपटान के लिए सभी भाग लेने वाले बैंकों और सदस्य संघों को धन्यवाद देते हैं।'' |