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अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लि. ने सूचित किया है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (एनसीएलटी), अहमदाबाद बेंच ने 21 सितंबर 2022 को गंगावरम पोर्ट लि., अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लि., अदानी गंगावरम पोर्ट प्रा. लि. और उनके शेयरधारकों और क्रेडिटरों के बीच विलय योजना को अनुमति दे दी है। कंपनी को एनसीएलटी के आदेश की प्रमाणित प्रति 22 सितंबर 2022 को प्राप्त हुई है। संज्ञान में लिया जाय कि यह योजना नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (एनसीएलटी), हैदराबाद बेंच में भी समक्ष मंजूरी के लिए दाखिल की गई है, जिसकी मंजूरी मिलनी अभी बाकी है। एनसीएलटी, हैदराबात बेंच से मंजूरी मिलने के बाद विलय योजना प्रभावी हो जायेगी।
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